Saturday, April 27, 2024

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जज का स्टेनोग्राफर संग आपत्तिनजक वीडियो वायरल , दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को किया निलंबित

अंग्वाल न्यूज डेस्क
जज का स्टेनोग्राफर संग आपत्तिनजक वीडियो वायरल , दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को किया निलंबित

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वायरल वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल सेशन जज और उनकी स्टेनोग्राफऱ को निलंबित कर दिया है । कोर्ट ने यह कार्रवाई दोनों (जज और उनकी स्टेनोग्राफऱ) के एक आपत्तिनजक वीडियो के वायरल होने के बाद की है । दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जज और महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है । इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का आदेश दिया है । हाईकोर्ट ने वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश सुनाया है । 

केबिन में आपत्तिनजक हालात में नजर आए

असल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सामने आया कि उसमें नजर आ रहा शख्स दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज हैं , जो अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखे । बाद में यह महिला उनकी स्टेनोग्राफर के रूप में सामने आई । 

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है । इसलिए इसे फैलने से रोका जाए. अदालत ने आरोपी जज और महिला स्टेनोग्राफर को भी सस्पेंड कर दिया है ।  अदालत ने इस वीडियो की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है । जज के चैंबर में ही वीडियों कैसे बना इसकी भी जांच की जाएगी। 


दोनों के बीच ऐसी हरकतों की चर्चाएं थीं

इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि दोनों के बीच ऐसी हरकतों की चर्चाएं  पहले से थीं । ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी ने ही दोनों का आपत्तिनजक वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया । वीडियो के वायरल होने के बाद ही वकीलों ने जांच की मांग की थी । वीडियो को किसी ने मुख्य न्यायाधीश के सुपुर्द किया और उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वयं संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है । 

महिला आई सामने , बोली वीडियो फेक

इस बीच कोर्ट में स्टेनोग्राफर के तौर पर काम करने वाले महिला सामने आई है , जिसने इस वीडियो को ही फेक करार दिया है । महिला ने वीडियो को वायरल होने से रोकने की याचिका भी दायर की है । हाईकोर्ट ने महिला के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ।

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