Sunday, May 5, 2024

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ऑनलाइन रिर्टन दाखिल करने के लिए 1 जुलाई से पैन कार्ड के साथ आधार भी होगा जरूरी

अंग्वाल संवाददाता
ऑनलाइन रिर्टन दाखिल करने के लिए 1 जुलाई से पैन कार्ड के साथ आधार भी होगा जरूरी

नई दिल्ली।अगले महीने यानी 1 जुलाई से आधार संख्या या उसके लिए नामांकन आईडी के बिना ऑनलाइन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं की जा सकेगी। यानी 1 जुलाई से आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।इसके साथ ही आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।

1 जुलाई से जरुरी है नए PAN के लिए आधार

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अपने आधार को पैन के साथ संबद्ध नहीं किया है उनके पास यह विकल्प होगा कि अपने आधार का उल्लेख ई-आईटीआर में कर दें। इसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से नया पैन कार्ड लेने तथा आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार जरूरी होगा।


सुप्रीम कोर्ट ने स्टे से किया था इनकार

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर तमाम सोशल स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है।

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