नई दिल्ली । विदेश गए भारतीयों को एक बड़ी सुविधा देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के मुद्दे पर अधिसूचना जारी की है । असल में वो भारतीय नागरिको , जो इस समय विदेश में हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें अब आईडीपी जारी करने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे लोगों के लिए जारी अधिसूचना में मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वह जिस भी देश में हैं , वहां के भारतीय दूतावास और मिशनों के माध्यम से अपनी परमिट के नवीनीकरण का आवेदन कर सकते हैं ।
बता दें कि कोरोना काल के चलते कुछ भारतीय अभी भी विदेशों में फंसे हैं। इन लोगों के सामने इस समय एक समस्या यह आ रही है कि वह विदेश में रहने के दौरान अपना अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग की परमिट का नवीनीकरण नहीं करवा पाए हैं । इसके चलते ऐसे लोगों को खासी दिक्कत भी हो रही है ।
ऐसे में ऐसे नागरिकों, जो विदेश में थे और उनकी आईडीपी समाप्त हो गई थी, के लिए इसके नवीकरण का कोई तंत्र नही था , उनके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी है । अब, इस संशोधन के साथ, यह प्रस्तावित है कि भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ से ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल पर जाएँगे, जिन पर संबंधित आरटीओ द्वारा विचार किया जाएगा। आईडीपी को संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में नागरिकों के पते पर कुरिअर कर दिया जाएगा।
यह अधिसूचना भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की शर्तों को भी खत्म करती है। विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता इसके अतिरिक्ति कुछ ऐसे देश हैं जहां वीजा आगमन पर जारी किया जाता है या अंतिम क्षण में जारी किया जाता है। ऐसे मामलों में, यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, आईडीपी आवेदन अब वीज़ा के बिना किया जा सकता है।