देहरादून। राज्य सरकार प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यापारियों के आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें राज्य सरकार ने जीएसटी लागू होने के दौरान इस बात का ऐलान किया था, अब प्रदेश में जीएसटी लागू हो चुका है। ऐसे में सरकार ने व्यापारियों के लिए इसका प्रावधान किया है।
गौरतलब है कि गुरुवार को गैरसैंण विधानसभा में बजट पेश किया जाना है। इसमें इसका प्रवाधान किया जाना करीब-करीब तय माना जा रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जीएसटी में ला चुकी है और वर्तमान में प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,34,752 है। व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर वैट के पिछले वर्षो के वादों के स्वतः निर्धारण की डीम्ड स्कीम बनाई है, जिससे वादों का त्वरित निस्तारण किया जा सकेगा।
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यहां बता दें कि सरकार ने ब्लाक स्तर पर चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर को जीएसटी सेवा केंद्र के रूप में तैयार किया और इनमें 1189 जीएसटी मित्रों के जरिए व्यापारियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया। सरकार की इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों के व्यापारियों को काफी सहूलियत मिली हैं।