देहरादून। अब राज्य के डिग्री काॅलेजों में यूजीसी के मानकों के आधार पर प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से निर्धारित 42 साल की आयुसीमा की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। शासन से इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। बता दें कि सरकारी कार्मिकों की भर्ती की 42 साल की उम्रसीमा को उच्च शिक्षा में भी लागू किया गया था। इस फैसले को यूजीसी के आदेश का उल्लंघन मानते हुए अशासकीय और सहायताप्राप्त काॅलेजों के प्राध्यापकों ने इसका विरोध किया था। बता दें कि इन प्राध्यापकों के विरोध के बाद सरकार ने पिछले साल अक्टूबर महीने में आदेश जारी कर सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में 42 वर्ष आयु सीमा की बाध्यता खत्म कर यूजीसी के मानकों के मुताबिक प्राध्यापकों की भर्ती को मंजूरी दी थी। अब इसे लागू कर दिया गया है।
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