नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे और बायोमैट्रिक मशीन लगाने के आदेश का पालन न होने पर सरकार के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका स्वीकार कर ली है। इसके बाद गृह सचिव रविनाथ रमन को इसके लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि हल्द्वानी के अधिवक्ता गिरीश चंद्र जोशी ने इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे और बायोमैट्रिक मशीन लगाए जाएं ताकि थानों और चौकियों में पुलिसकर्मी की मौजूदगी और मुकदमा दर्ज कराने वालों का रिकाॅर्ड रखा जा सके। 8 नवंबर 2016 को अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए सभी थानों में यह व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। आदेश में यह भी कहा था कि किसी महिला के रिपोर्ट लिखाते समय थाने एवं चौकी में एक महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद होनी चाहिए। इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी जिलों के एसएसपी को दी गई थी। हाईकोर्ट ने गृहसचिव को इसके लिए 16 सप्ताह का समय दिया था। अवमानना की याचिका में कहा गया है कि आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है। गृह सचिव को इस बारे में जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने अवमानना याचिका स्वीकार करते हुए गृह सचिव को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है।
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