देहरादून । नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के नालों - खालों पर हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई की । इस मामले में सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी और राज्य सरकार को दून घाटी के नालों - खालों पर हुए अतिक्रमण को 21 दिन के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है । इस मामले की सुनवाई के दौरान देहरादून के डीएम ने कोर्ट को बताया कि दून घाटी में करीब 270 एकड़ नालों खालों की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। इसमें देहरादून में 100 एकड़, विकासनगर में 140 एकड़, ऋषिकेश में 15 एकड़, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र डोईवाला में नदियों की 15 एकड़ भूमि अतिक्रमण का शिकार हुई है।
विदित हो कि देहरादून के नालों खालों पर हुए अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की । देहरादून निवासी और नवनिर्वाचित पार्षद उर्मिला थापा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लोगों ने नदी में बने चाल- खाल पर भी अतिक्रमण कर दिया है। इतना ही नहीं लोगों ने नदी के आसपास से बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया है । आने वाले समय में यह एक विकराल संकट का कारण बनेगा ।
थापा ने अपनी याचिका में कहा कि इस अतिक्रमण के चलते आने वाले दिनों में लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ेगा । ऐसे में दून घाटी के नालों खालों पर से अतिक्रमण को रोका जाए और पुराने अतिक्रमण को हटाया जाए । इसी क्रम में हरे पेड़ों को काटे जाने से रोका जाए।
इस मामले में पक्षों की सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने देहरादून के डीएम और राज्य सरकार को तीन सप्ताह में विस्तृत जवाब देने को कहा है ।