कोटद्वार। कठुआ और उन्नाव के बाद उत्तराखंड के कोटद्वार में भी बच्ची के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि कोटद्वार के बावर इलाके में 7 मार्च 2017 को एक ही घर में रहने वाले मनोज उर्फ लंगड़ा ने महज 6 महीने की बच्ची के साथ दुराचार किया और बच्ची को खून से लथपथ छोड़कर वहां से फरार हो गया था। इस मामले मंे बच्ची के पिता ने थाने में तहरीर दी थी कि मनोज उर्फ लंगड़ा उसी के घर में रहता था और बड़े भाई के साथ मजदूरी का काम करता है।
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बताया जा रहा है कि आरोपी ने जिस समय इस घटना को अंजाम दिया उस समय बच्ची का पिता मजदूरी के लिए बाहर गया था और उसकी माता कुछ जरूरी सामान लाने के लिए दुकान गई थी। बच्ची को अकेला देखकर आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया और बच्ची को अचेतावस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गया। बच्ची की मां के घर आने पर वह बेहोश हालत में मिली इसके बाद पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दुराचार की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ पाॅस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।