Friday, April 26, 2024

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अतिथि शिक्षकों की जल्द ही आने वाली है बहार, मंत्रिमंडल ने हजारों शिक्षकों की नियुक्ति को दी मंजूरी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
अतिथि शिक्षकों की जल्द ही आने वाली है बहार, मंत्रिमंडल ने हजारों शिक्षकों की नियुक्ति को दी मंजूरी

देहरादून। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में जल्द ही सुधार आने वाला है। त्रिवेन्द्र रावत कैबिनेट ने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 5000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष कुल 4200 प्रवक्ता और 834 एसटी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पहले प्रवक्ता के 2683 व एलटी के 1683 पद थे। पहले से सेवा दे चुके अतिथि शिक्षकों को अधिकतम 12 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही सरकार को अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए थे। इसके बाद अब नियुक्ति के प्रस्ताव को देर रात हुई कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। 

गौरतलब है कि नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अतिथि शिक्षकों में उत्साह का संचार हुआ है। शिक्षक जिस जिले में पढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर वरीयता क्रम में दिए गए जिलों का आवंटन किया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि महिला शाखा वाले विद्यालयों में सिर्फ महिलाओं की ही नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इन अतिथि शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के एवज में 15 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा। 

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अतिथि शिक्षकों को 100 रुपये के शपथ पत्र में यह लिखित में देना होगा कि वे नियमित नियुक्ति करने की मांग नहीं करेंगे। यहां बता दें कि अतिथि शिक्षकों के कार्य संतोषजनक नहीं होने पर प्रधानाचार्य की संस्तुति पर शिक्षा अधिकारी उन्हें हटा भी सकते हैं। 


यह रहेंगे भर्ती के नियम

- अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम प्रचलित नियमों व नियमावली के अनुसार होगी।  - अभ्यर्थी का पंजीकरण राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में होना अनिवार्य है।  - नियमावली के अनुसार पढ़ाने की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। - नियुक्ति के लिए निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी। - जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट विद्यालयों का आवंटन करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव और प्राचार्य डायट व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) सदस्य होंगे।

 

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