देहरादून। राज्य सरकार ने प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों और पूर्व सैनिकों को शिक्षा विभाग में भी बड़ी राहत दी है। त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में विशेष छूट देते हुए अब 50 प्रतिशत अंक हासिल करने पर भी पात्र माने जाने का फैसला लिया है। पहले यह सीमा 60 प्रतिशत थी। शिक्षा सचिव डॉ. भूपेंद्र कौर औलख ने इसके आदेश कर दिए हैं।
शर्तों में संशोधन
गौरतलब है कि बेसिक और जूनियर स्तर पर शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए टीईटी प्रथम और द्वितीय पास होना अनिवार्य है। डॉ. औलख के अनुसार टीईटी में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 60 फीसदी, पिछडा वर्ग-विकलांग के लिए 50 फीसदी और एससी-एसटी अभ्यर्थियों के लिए 40 फीसदी अंक हासिल करना अनिवार्य है। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक को भी 50 प्रतिशत की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। टीईटी की पात्रता के लिए मार्च 2016 में जो शर्तें तय की गई थीं उनमें संशोधन कर दिया गया है।
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