Monday, April 29, 2024

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नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कक्षाएं शुरू करने के दिए आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कक्षाएं शुरू करने के दिए आदेश

देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग वाली 2014 की लंबित जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में 16 अगस्त से यूनिवर्सिटी की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन माह के भीतर फैकल्टी और स्टाफ की विधिवत नियुक्ति करने को कहा है। 

गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विजिटर और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चांसलर के साथ दो कार्यरत जजों को गवर्निंग बॉडी में रखा गया है। राज्य सरकार की आर्थिक समस्या को देखते हुए काॅलेज को चलाने के लिए वकीलों से आर्थिक मदद लेने के लिए कहा है जिस पर वकील तैयार भी हो गए हैं। 

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अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी में छात्रों को बेहतर शिक्षा हासिल हो पाएगी। 

 

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