नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हरिद्वार ग्रामीण सीट पर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया। यहां बता दें कि हरिद्वार ग्रामीण सीट पर ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप वहीं के चरण सिंह नाम के शख्स ने लगाया था। उस पर पहले 50 हजार का जुर्माना लगाया गया था लेकिन रकम जमा नहीं कराने के चलते अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दो सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही जगहों से हार गए थे। इस सीट से भाजपा के यतीश्वरानंद ने बाजी मारी थी। इसके बाद वहीं के एक शख्स चरण सिंह ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। जस्टिस लोकपाल सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया।
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यहां बता दें कि अदालत ने पिछली सुनवाई में याची चरण सिंह पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था लेकिन यह रकम जमा नहीं कराई गई। संज्ञान में यह बात लाए जाने पर अदालत ने जुर्माने की रकम बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी। याची को जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए एक माह की मोहलत दी गयी है। एकलपीठ ने कहा कि चरण सिंह चुनाव में प्रत्याशी नहीं थे। ऐसे में उनकी इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है।