देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने उपनल के जरिए पावर काॅरपोरेशन में नियुक्त डाटा एंट्री आॅपरेटर और स्टेनोग्राफरों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संविदा पर काम कर रहे इन कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि पावर काॅरपोरेशन में उपनल के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर विनोद तथा अन्य ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
ये भी पढ़ें - प्रेम विवाह करने वालों पर कोर्ट की सख्ती, शर्त पूरी नहीं करने पर सुरक्षा होगी खत्म
आपको बता दें कि कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि वह पिछले 10 सालों से पावर काॅरपोरेशन में काम कर रहा है लेकिन उन्हें दूसरे कर्मचारियों की तरह वेतन और भत्ते का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि संविदा श्रम विनियमन उन्मूलन 1970 के नियम 25(5) का संज्ञान लेते हुए पावर काॅरपोरेशन में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते आदि का लाभ देने की व्यवस्था हो गई है।
यहां बता दें कि संविदा श्रम विनियमन उन्मूलन 1970 के अलावा औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी ने विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के मामले में ऊर्जा के तीनों निगमों में उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को संविदा कर्मचारी माना है और उनको समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करने के बाद इन कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने के आदेश दिए हैं।