नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इन लोगों पर एस्मा लगाया जाए। बता दें कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दिया है। कर्मचारियों के इस कदम से राज्य का सभी काम काज पूरी तरह से ठप हो गया है। शासन की ओर से इन कर्मचारियों पर सख्ती करते हुए कहा गया था कि इनके साथ ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ की कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगों के पूरा होने तक कदम पीछे नहीं हटाने की बात कही है। उन्होंने सरकार पर दवाब बनाने का आरोप भी लगाया है।
गौरतलब है कि राज्य के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले दिनों हड़ताल पर चले गए थे जिसके बाद से सरकारी कार्यालयों से जुड़े सभी काम-काज पूरी तरह से स्थगित हो गया जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए हड़ताली कर्मचारियों को लेकर सरकार को उनपर एस्मा लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उनपर ‘नो वर्क नो पे’ की कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए हैं।
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यहां बता दें कि अदालत के संज्ञान में आया कि प्रदेश में उत्तराखंड कार्मिक आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 13 सूत्रीय मांगों को लेकर विभिन्न विभागों के 12 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हैं। गौर करने वाली बात है कि कर्मचारी समान कार्य और समान वेतन के साथ ही एसीपी का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ प्रोविसन ऑफ रिक्रूटमेंट स्ट्राइक आर्गेनाइज बाइ वेरियस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट यूनियन के नाम से जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिए हैं।