नैनीताल। उत्तराखंड में अब ग्राम्य विकास अधिकारी (वीडीओ) की परीक्षा नए सिरे से होगी। हाईकोर्ट ने पुरानी परीक्षा को लेकर दाखिल की गई स्पेशल अपील खारिज कर दी है और एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ ने स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। बता दें कि साल 2016 में वीडीओ के 196 पदों के लिए हुई परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद राज्य सरकार ने इसे रद्द कर दिया था।
गड़बड़ी के बाद दोबारा परीक्षा के आदेश
गौरतलब है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 20 नवंबर 2015 को वीडीओ के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी और वीडीओ के 196 पदों के लिए 6 मार्च 2016 को परीक्षा कराई गई थी। उस परीक्षा का परिणाम भी 30 मार्च को घोषित कर दिया था। परिणाम में एक ही इलाके से कई उम्मीदवारों के चयन के बाद भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत राज्यपाल के पास पहुंची। राज्यपाल डाॅक्टर केके पाॅल ने इसकी जांच के आदेश दिए थे लेकिन जांच रिपोर्ट में किसी भी गड़बड़ी से इंकार किया गया। नई सरकार के आने पर भी यह मामला चर्चा में रहा। आपको बता दें कि अब सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ देहरादून की आलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई के बाद संयुक्त पीठ ने नए सिरे परीक्षा कराने के आदेश दे दिए हैं।
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