Monday, April 29, 2024

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स्वतंत्रता सेनानी की विधवा की पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश सरकार पर लगाया साढ़े 3 लाख रुपये का जुर्माना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
स्वतंत्रता सेनानी की विधवा की पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश सरकार पर लगाया साढ़े 3 लाख रुपये का जुर्माना

देहरादून। राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन न मिलने पर नैनीताल हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी सतेश्वर शर्मा को पेंशन और अन्य सुविधा नहीं देने के मामले में राज्य सरकार पर साढ़े 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति शरद शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिवंगत शर्मा की पत्नी को 1981 से अब तक की पेंशन राशि का भुगतान एक महीने में करने के निर्देश दिए हैं। 

इंदिरा गांधी से भी गुहार

गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी सतेश्वर शर्मा की पत्नी राजेश्वरी शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके पति ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और कई दिनों तक जेल में भी रहे थे। याचिका में कहा कि उनके पति ने 1975 की पेंशन नियमावली के तहत पेंशन आदि सुविधा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शर्मा ने प्रदेश से लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक गुहार लगाई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 

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1 महीने के अंदर पेंशन का भुगतान

यहां बता दें कि सतेश्वर शर्मा के पास जेल जाने का प्रमाण पत्र भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के दूसरे मामलों में लोगों को पेंशन दी गई है। गौर करने वाली बात है कि पेंशन की उम्मीद में पिछले साल 100 वर्ष की आयु में सतेश्वर शर्मा का निधन हो गया। अब हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार पर जुर्माने के साथ ही 1981 से अब तक की पेंशन राशि का भुगतान 1 महीने के अंदर करने के निर्देश दिए हैं।

 

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