Monday, April 29, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

अब एक बार फिर से नदियों में हो सकेगा खनन, हाईकोर्ट ने निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई

अंग्वाल न्यूज डेस्क
अब एक बार फिर से नदियों में हो सकेगा खनन, हाईकोर्ट ने निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई

देहरादून। अब देहरादून, हरिद्वार और टिहरी की नदियों में खनन का काम एक बार फिर से किया जा सकेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन की निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने निर्मल चौहान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नदियों में 17 पट्टों की निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले नदियों में होने वाले खनन पर रोक लगा दी थी।

गौरतलब है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद अब गढ़वाल मंडल विकास निगम देहरादून, हरिद्वार व टिहरी की नदियों से खनन करा सकेगा। अगस्त 2018 को निगम ने जाखन, बंजारावाला, बादली जमुना समेत 17 स्थानों पर खनन के लिए  निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। निर्मल चौहान ने खनन से होने वाले नुकसान का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में खनन की निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी।

ये भी पढ़ें - एनआईटी के स्थानांतरण मामले में कूदे अवकाश प्राप्त कर्मचारी संगठन, दी आंदोलन की चेतावनी


यहां बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खनन की निविदा प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी थी लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। अब इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने खनन निविदा प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का आदेश देते हुए कहा कि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से कोर्ट के अधीन है।  

  

 

Todays Beets: