देहरादून। राज्य के ऊधम सिंह नगर में हुए एनएच 74 मुआवजा घोटाले में अब हाईकोर्ट भी सख्त हे गया है। कोर्ट ने आरोपी एलाइड प्लस इंफ्रा एंड अदर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुधीर चावला के खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं और सरकार से उसे 8 मार्च को कोर्ट में पेश करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने चवाला एवं प्रिया शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि चावला को बुधवार को ही कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे नहीं पहुंचे इसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
गौरतलब है कि मुआवजा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने सुधीर चावला और प्रिया शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इसके बाद दोनों ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में इन दोनों ने कहा है कि घोटालों से इनका कोई लेना-देना नहीं है जबकि दोनों पर एफआईआर में एनएच के कमीशन को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी रूप से जमीन बेचने का आरोप है।
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बता दें कि एनएच घोटाले के आरोपी काशीपुर निवासी स्टांप वेंडर जिशान के आरटीजीएस से आरोपियों के खाते में एक करोड़ 50 लाख रुपये डालने की पुष्टि हुई है। यह राशि जमीन खरीदने के नाम पर दी गई थी इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों को 40 लाख रुपये नकद भी दिए गए। गौर करने वाली बात है कि 25 जून 2016 को हुए इकरारनामे में दिखाई गई फाजलपुर महरोला की 1450 वर्गमीटर जमीन भी पहले ही विवादित निकली है। नैनीताल कोर्ट से इसकी बिक्री पर स्टे लगाया था।