Saturday, May 4, 2024

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दोपहिया वाहनों में प्रेशर हाॅर्न या हूटर लगाने वाले हो जाएं सावधान, खानी पड़ सकती है जेल की हवा

अंग्वाल न्यूज डेस्क
दोपहिया वाहनों में प्रेशर हाॅर्न या हूटर लगाने वाले हो जाएं सावधान, खानी पड़ सकती है जेल की हवा

देहरादून। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस की तरफ से नए-नए उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत अब किसी भी दो पहिया वाहनों में प्रेशर हाॅर्न या हूटर लगाकर चलने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में खराब ट्रैफिक व्यवस्था पर दारोगा के साथ एसएसपी पर भी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर मैकेनिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

मैकेनिकों पर शिकंजा

गौरतलब है कि राज्य में यातायात पुलिस गुरुवार से दोपहिया वाहनों में पे्रशर हाॅर्न, हूटर या किसी भी तरह के मोडिफिकेशन के खिलाफ अभियान चलाएगी। इस बारे में यातायात निदेशक एआईजी केवल खुराना ने बताया कि बड़ी संख्या में युवा अपनी बाइकों में प्रेशर हॉर्न, हूटर, अलग-अलग तरह के साइलेंसर और लाइटें लगाकर मोडिफाई करवा रहे हैं जिसकी वजह से सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पुलिस ने बाइक चालकों को पकड़ने के बजाय उन मैकेनिकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है जो गाड़ियों में इसे लगाते हैं। 

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मुकदमा होगा दर्ज

आपको बता दें कि पहली बार पकड़े जाने पर मैकेनिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लोगों और मैकेनिकों को जागररूक करने के लिए 25 नवंबर के एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ ही सड़क हादसों की रोकथाम, पीड़ितों के अनुभव, जनता के सुझाव और शिकायतें, लोनिवि-एमडीडीए और पुलिस में समन्वय, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पर चर्चा की जाएगी। इसमें स्कूली बच्चे, बस और ऑटो यूनियन, आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक सहित पुलिस-प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 

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