देहरादून । उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि. (UPCL) के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा ने आदेश दिए हैं कि अब से 4 किलोवाट से अधिक विद्युत भार वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिजली के बिल का भुगतान करना होगा। उन्होंने पहले चरण में निगम के 26 विद्युत वितरण खंडों को ये आदेश तत्काल लागू करने को कहा है। बता दें कि वर्तमान में सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को द्विमासिक आधार पर बिजली के बिल जारी हो रहे हैं। लेकिन अब घरेलू श्रेणी के 4 किलोवाट से अधिक बिजली भार वाले सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग को मासिक कर दिया गया है ।
यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी आदेशों के अनुसार , जिन उपभोक्ताओं के बिल जुलाई महीने में जारी हो चुके हैं, उनकी अगली बिलिंग द्विमासिक आधार सितंबर महीने में की जाएगी। इसके बाद उनकी बिलिंग मासिक आधार पर अक्तूबर से आरंभ हो जाएगी। वहीं जिन उपभोक्ताओं के बिल अगस्त 2019 में जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जा रहे हैं, उनकी अगली बिलिंग द्विमासिक आधार पर अक्तूबर 2019 में की जाएगी। उसके बाद नवंबर 2019 से उन्हें हर माह बिल का भुगतान करना होगा।
जारी आदेशों में साफ किया गया है कि इस कार्य के प्रथम चरण में जिन विद्युत वितरण खंडों को हर महीने बिल वसूलने होंगे , उनमें रायपुर, विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, मोहनपुर, देहरादून के उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, कोटद्वार, रुड़की नगर व ग्रामीण, भगवानपुर, रुड़की (रामनगर), हरिद्वार नगर व ग्रामीण, लक्सर, ज्वालपुर, हल्द्वानी नगर, रामनगर, हल्द्वानी ग्रामीण, काशीपुर, बाजपुर, जसपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा शामिल हैं।