Monday, April 29, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

विधवाओं की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उत्तराखंड समेत 12 राज्यों पर लगाया जुर्माना

अंग्वाल न्यूज डेस्क
विधवाओं की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उत्तराखंड समेत 12 राज्यों पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली/देहरादून। देश में विधवाओं के पुनर्वास और उनके आश्रयों को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड समेत 12 राज्यों पर जुर्माना लगाया है। इन सभी राज्यों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना देगा होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। न्यायालय ने उन राज्यों पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने आदेश का पालन तो किया लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी है।

स्थिति में सुधार के लिए कमेटी

गौरतलब है कि देश में विधवा महिला की हालत में कैसे सुधार लाया जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय टीम बनाई थी जिसमें वकील और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। समिति में गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) जागोरी की सुनीता धर, गिल्ड फॉर सर्विस की मीरा खन्ना, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंघल जोशी, हेल्प एज इंडिया और सुलभ इंटरनेशनल का एक-एक प्रतिनिधि शामिल हैं।


ये भी पढ़ें - दूरस्थ इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर, सरकार ने ‘एचपी’ के साथ किया करार

केन्द्र को निर्देश

बता दें कि 18 जुलाई को न्यायालय ने केन्द्र सरकार को उन महिलाओं की शादी के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए थे जो कम उम्र में विधवा हो गई हैं। न्यायालय ने विधवा कल्याण के रोडमैप पर ऐतराज जताते हुए कहा कि विधवा महिलाओं से बेहतर खाना जेल के कैदियों को मिलता है। 

Todays Beets: