Saturday, May 11, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में शराबबंदी के फैसले पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने तीन जिलों में दिए थे बंदी के आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में शराबबंदी के फैसले पर लगाई रोक, हाईकोर्ट ने तीन जिलों में दिए थे बंदी के आदेश

उत्तरकाशी। सर्वोच्च न्यायालय ने नैनीताल हाईकोर्ट के तीन जिलों में शराबबंदी के आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में शराब पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद सरकार ने भी शराबबंदी के आदेश जारी कर दिए थे लेकिन आबकारी विभाग ने राजस्व के नुकसान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शराबबंदी के फैसले पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

गौरतलब है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर, 2016 को चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रदेश के तीन जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अगले वित्त वर्ष से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के शराबबंदी के फैसले के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

31 मार्च यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से रहत न मिलने की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने तीन जिलों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अधीन बताया गया था।

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सार्वजनिक स्थलों पर भी रोक

आपको बता दें कि उत्तराखंड के तीनों जिलों में सशर्त शराबबंदी के साथ-साथ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर भी शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं दिए जाने के फैसले का भी सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था।


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धर्मस्थलों के 5 किमी के दायरे में नहीं मिलेगी शराब, तंबाकू

नैनीताल हाईकोर्ट ने सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब और रीठा साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई से पहले आबकारी सचिव सी.एस. नपलच्याल ने इस बारे में कहा था कि 1 अप्रैल से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में शराबबंदी लागू करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।

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42 शराब की दुकानें बंद होती

गौरतलब है कि उत्तरकाशी जिले में 18 शराब की दुकानों से राज्य सरकार को 25.16 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में 9 शराब की दुकानों से 22.41 करोड़ और चमोली जिले में 15 शराब ठेकों से राज्य सरकार को 36.63 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है।

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