देहरादून। राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर अब और सख्ती की जाएगी। गढ़वाल मंडल के अपर आयुक्त हरक सिंह रावत ने प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों से प्रतिदिन 5 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कूड़ा उठाने का यूजर चार्ज न देने वालों की पहचान कर उन पर राजस्व वसूली की तर्ज पर 10 गुना जुर्माना वसूलने के निर्देश भी दिए हैं।
प्लास्टिक के प्रयोग के लिए प्रमाणपत्र
गौरतलब है कि प्लास्टिक और थर्माकोल के दोने और गिलास लोगों की सेहत के साथ पर्यावरण के लिए भी काफी खतरनाक हैं। अब अपर आयुक्त (प्रशासन)हरक सिंह रावत पलास्टिक, थर्माकोल के डिस्पोजल प्लेट, दोने एवं गिलास आदि को पर्यावरण के लिए घातक बताते हुए प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने प्लास्टिक के प्रयोग पर सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक का उपयोग करने वालों को प्रमाण पत्र देना होगा कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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नालियों में गोबर बहाने पर होगी कार्रवाई
यहां गौर करने वाली बात है कि अपर आयुक्त ने शहर के डेयरी संचालकों पर भी सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि कोई भी डेयरी मालिक नालियों में गोबर बहाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाएगी। इसका उल्लंघन करने वाले डेयरी संचालकों पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।