Friday, April 26, 2024

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इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वालों को मिली राहत, आयकर विभाग ने 5 अगस्त तक बढ़ाई आईटीआर भरने की तारीख

अंग्वाल न्यूज डेस्क
इनकम  टैक्स रिटर्न न भरने वालों को मिली राहत, आयकर विभाग ने 5 अगस्त तक बढ़ाई आईटीआर भरने की तारीख

नई दिल्ली।

अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो यह खबर आपको राहत पहुंचा सकती है। दरअसल, आज यानी 31 जुलाई को आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख थी, लेकिन अब आयकर विभाग ने इसे बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया है। ऐसे में अगर आपके आयकर रिटर्न भरने के जरूरी दस्तावेज तैयार नहीं हैं, तो आप उनको पूरा कर सकते हैं और समय रहते रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह जैसे ही लोगों ने आयकर विभाग की वेबसाइट खोली, तो वह नहीं खुली। दरअसल, रविवार रात से ही वेबसाइट क्रैश हो गई थी। इससे लोगों को आईटीआर भरने में काफी परेशानी आई। सूत्रों ने बताया कि लोगों की परेशानी को देखते हुए आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। इससे पहले विभाग की तरफ से कहा गया था कि आयकर ​रिटर्न भरने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी और लोगों को 31 जुलाई तक ही अपना रिटर्न भरना होगा।

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आयकर विभाग ने बताया कि अब तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दो करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने के बारे में अधिकारी ने कहा कि विभाग की इस वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं देखी गई है, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था।

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ये दस्तावेज हैं जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आमतौर पर फॉर्म-16, बैंक खातों पर मिलने वाला ब्याज और टीडीएस सर्टिफिकेट के अलावा सभी कटौतियों का ब्योरा अपने साथ रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही यदि आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो आपको पिछले और मौजूदा नियोक्ता से फॉर्म-16 लेने की जरूरत होगी।

 

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