नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य में शराब, बीयर की दुकानों के खुलने और बंद करने के समय में भी बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के निवासियों के दूसरे राज्यों से शराब लाने पर जेल और जुर्माने का प्रवाधान कर दिया है। योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में बाहर से शराब लाने वाले निवासियों को जेल के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए योगी सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों में खरीदी गई शराब की केवल एक बोतल ही व्यक्ति एक बार में लेकर के प्रवेश कर सकता है वह बोतल भी सीलबंद होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि दूसरे राज्य से सीलबंद शराब लाकर यूपी में उसकी तस्करी की जाती है।
गौरतलब है कि एक से अधिक बोतल शराब या बीयर की बोतल लाने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी। बड़ी बात यह है कि इसमें आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। नए नियमों के अनुसार एक से ज्यादा जितनी भी बोतल मिलेंगी, उससे 10 गुणा ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि उत्तरप्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार से लगती है।
ये भी पढ़ें - आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर अब वाईएसआर कांग्रेस के 5 सांसदों ने दिया...
यहां बता दें कि हरियाणा और दिल्ली में उत्तरप्रदेश के मुकाबले शराब काफी सस्ती मिलती है इस वजह से लोग पार्टी करने के लिए इन राज्यों से शराब लेकर जाते हैं। इससे उत्तर प्रदेश को शराब से होने वाले राजस्व में काफी नुकसान होता है।वहीं दूसरी तरफ शराब की खुली बोतलों पर प्रदेश का नियम लागू नहीं होगा। सील बोतल के लिए माना जाएगा कि वो तस्करी के लिए लाई जा रही है। ऐसे में अब दूसरे राज्य से शराब लाने वाले लोग सावधान हो जाएं।
योगी सरकार ने राज्य में शराब की दुकानों और बीयरबार के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश में भी दिल्ली वाला समय लागू होगा। 1 अप्रैल से लागू हुए नियमों के अनुसार अब दुकानें केवल दोपहर 12 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक खुलेंगी। बता दें कि पहले यह सुबह 9 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक खुला करती थी।