न्यूज डेस्क । बॉलीवुड एक्ट्रेस-मॉडल जिया खान खुदकुशी मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए अभिनेता सूरज पंचोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है । 3 जून, 2013 की आधी रात को 25 वर्षीय जिया खान पॉश जुहू इलाके में सागर संगीत बिल्डिंग में अपने फ्लैट में लटकी पाई गई थीं । इस फैसले पर जहां सूरज पंचोली के परिजनों ने खुशी जताई है , वहीं जिया खान की मां राबिया खान ने कहा कि मेरी बेटी को मारा गया था , लेकिन सीबीआई इस मामले में सबूतों को कोर्ट में सही से रख नही पाई। ऐसे में तो उसने छूट ही जाना था । बहरहाल , इस मामले में उन्होंने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है ।
सुसाइड नोट में लिया था सूरज का नाम
विदित हो कि जिया के बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे सूरज के साथ प्रेम प्रसंग था । करीब 10 साल पहले जिया ने सुसाइड करते हुए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था , जिसमें सूरज पंचोली का नाम शामिल था । सुसाइड नोट ने सूरज का नाम होने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 के तहत कथित तौर पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया । 3 जुलाई, 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था ।
पिछले दिनों सुनी गई अंतिम दलीलें
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने पिछले हफ्ते मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनी थीं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था । सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था । जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की । इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह और जिया की मां राबिया खान ने अदालत से कहा कि उनका मानना है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का । बांबे हाईकोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग वाली राबिया की याचिका को पिछले साल खारिज कर दिया था ।