नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों की रिहाई के आदेश दिए हैं । इनमें नलिनी, रविचंद्रन, के अलावा मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस भी शामिल हैं । सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं । उन्होंने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा ।
विदित हो कि 21 मई, 1991 की रात तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी । आत्मघाती हमलावर की पहचान धनु के रूप में हुई थी । जबकि इस हत्याकाड की साजिश में कई लोगों को गिरप्तार किया गया था । जो लंबे समय से जेल में सजा काट रहे थे । इनमें से कई की सजा माफ करने के लिए खुद गांधी परिवार के लोगों के भी बयान सामने आए थे ।
बहरहाल , संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी । इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 6 अन्य को भी रिहा करने के आदेश दिए हैं । कोर्ट का कहना है कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा ।