Saturday, April 27, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

लाभ के पद मामले में ‘आप’ बैकफुट पर, हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका ली वापस

अंग्वाल न्यूज डेस्क
लाभ के पद मामले में ‘आप’ बैकफुट पर, हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका ली वापस

नई दिल्ली। लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी ने चुनाव आयोग खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि चुनाव आयोग ने लाभ के पदों बने 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। तत्कालीन चुनाव आयुक्त ने राष्ट्रपति से भी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने ऊपर लगे लाभ के पदों के आरोप के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विधायकों ने कहा था कि जब हाईकोर्ट ने संसदीय सचिवों के तौर पर उनकी नियुक्तियां रद्द कर चुका है तो चुनाव आयोग के मामले में सुनवाई की कोई मामला ही नहीं बनता है। 

आपको बता दें कि प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने आप के 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में लाभ के पद से जुड़ी याचिका दायर की थी लेकिन जरनैल सिंह के दिल्ली से पंजाब चुनाव लड़ने के लिए जाने के बाद 20 विधायकों पर मामला चल रहा था। अब आम आदमी पार्टी ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष कहा कि वे पूर्व में दायर अपनी याचिका वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट की एक वृहद पीठ के सामने अपनी अयोग्यता को चुनौती दी है। दूसरे पक्ष से किसी तरह का विरोध ना होने पर अदालत ने  चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज कर दी।


 ये भी पढ़ें - आज बरसाने में होली खेलेंगे ‘योगी’, गोबर गैस प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन        

Todays Beets: