Saturday, April 27, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

मथुरा - शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट का निर्देश , 4 माह में जिला अदालत ले फैसला

अंग्वाल न्यूज डेस्क
मथुरा - शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर हाईकोर्ट का निर्देश , 4 माह में जिला अदालत ले फैसला

मथुरा । यूपी के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने जाने से जुड़े मामले को लेकर सोमवार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । कोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को निर्देश दिए हैं कि वह इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर कोई फैसला ले । असल में याचिकाकर्ता मनीष यादव ने शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने संबंधी मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने संबंधी मांग वाली याचिका पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी , जिसपर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है । 

विदित हो कि मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर  अर्जी दाखिल की थी ।  एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है । ऐसे में मनीष यादव की एक अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की । 


इस अर्जी पर ही सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज यानी सोमवार को निचली अदालत को निर्देश दिए हैं । हाईकोर्ट ने आज इस मामले को निस्तारित करते हुए मथुरा की जिला अदालत को मनीष यादव की अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाने को कहा है । 

बता दें कि मनीष यादव की अर्जी में मुख्य रूप से 2 मांगे की गई हैं पहली यह कि विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही सर्वेक्षण की निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए ।  याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील रामानंद गुप्ता ने बहस की है । वहीं  इस मामले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सरकार को पक्षकार बनाया गया था । 

Todays Beets: