नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कालाधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मंगलवार पलट दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कालाधन कानून अप्रैल 2016 से पहले के मामले में लागू नहीं होगा । कोर्ट ने कहा कि कालाधन कानून सभी पुराने मामलों में भी लागू होगा , इस सब के बाद अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला के आरोपी गौतम खेतान को बड़ा झटका लगा है । गौतम खेतान (Gautam Khaitan) का मामला 2016 से पहले का होने के चलते हाईकोर्ट ने उनपर ब्लैक मनी कानून के तहत कार्रवाई होने की बातों को खारिज कर दिया था । कोर्ट का कहना था कि उनपर यह कानून लागू हीन नहीं होगा । इसके विरोध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी , जिसके बाद अब गौतम खेतान को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए खेतान की अर्जी पर नए सिरे से विचार करने को कहा है ।
विदित हो कि गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी हैं । उन्हें काला धन अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया था , लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनपर कालाधन कानून के तहत कार्रवाई करने से मना कर दिया था । हाईकोर्ट ने उनके मामले को 2016 से पहले बताते हुए , उनके मामले में कालाधन कानून लागू नहीं होने की बात कही थी , जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि 2016 कालाधन कानून को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है ।
इससे पहले हाइकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में 1 जुलाई 2015 से प्रभाव वाले काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम को लागू करने की केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी ।
काले धन कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर हाइकोर्ट ने कहा था कि संसद ने अपने विवेक से अधिनियम को अधिनियमित किया था जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू होना था और संसद द्वारा स्पष्ट रूप से ये तारीख तय की गई थी । अधिसूचना के माध्यम से इस कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू नहीं किया जा सकता । इसका सीधा लाभ अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी खेतान को मिला था , लेकिन अब कोर्ट ने उनकी अर्जी पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा है ।