Monday, April 29, 2024

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बार - होटल से उगाही मामले में बांबे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश

अंग्वाल न्यूज डेस्क
बार - होटल से उगाही मामले में बांबे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश

मुंबई । महाराष्ट्र पुलिस के उगाही वाले ''खेल'' को लेकर अब बड़ी खबर आई है । मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की याचिका पर सोमवार को बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में सुनवाई हुई ।  इस दौरान हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को असाधारण करार देते हुए कहा कि परमबीर सिंह के आरोप बहुत गंभीर हैं । इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब उनके खिलाफ सीबीआई जांच करने के आदेश दिए हैं । कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 15 दिनों के भीतर शुरू हो और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए ।  

मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें पहले हाईकोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करने को कहा था । इसके बाद परमबीर सिंह ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे । इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर है । इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए । ऐसे केस में अगर लोकल पुलिस जांच करेगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा । इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया । 


आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने खुद को पद से हटाए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करके उन्हें पहुंचाएं । इन आरोपों के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी , जहां कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए खारिज करते हुए पहले बांबे हाईकोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करने को कहा था । इसी मामले में आज कोर्ट ने सुनवाई की है । 

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