नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एससी-एसटी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों की प्रोन्नति के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण नियमों को लागू कर दिया है। इसके लिए केंद्र के सभी विभागों और देश की सभी राज्य सरकारों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम निर्णय के चलते उठाया गया है। यहां बता दें कि कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए इस आदेश में सभी प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में दिए जाने वाले आखिरी निर्णय पर निर्भर करेंगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को केंद्र सरकार को नियमों के तहत एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण लागू करने की अनुमति दी थी। गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अनुमति केंद्र की तरफ से दाखिल की गई उस याचिका के बाद दी थी जिसमें केंद्र ने विभिन्न हाईकोर्ट और स्वयं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2015 में इसी तरह के एक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों के चलते पूरी प्रोन्नति प्रक्रिया थम जाने की बात कही गई थी।
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यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इंदिरा साहनी मामले में 16 नवंबर, 1992 से लेकर अगले 5 साल के लिए प्रमोशन में एससी-एसटी के आरक्षण नियमों को लागू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 2006 में एम. नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण के विचार को खारिज कर दिया था लेकिन 11 साल बाद पिछले साल 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने माना था कि नागराज मामले में दिए गए निर्णय का पुनरीक्षण करने की जरूरत है।