Sunday, May 5, 2024

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‘ताज’ के करीब ड्रोन उड़ाने वाले हो जाएं सावधान, पुलिस करेगी आपराधिक मामला दर्ज 

अंग्वाल न्यूज डेस्क
‘ताज’ के करीब ड्रोन उड़ाने वाले हो जाएं सावधान, पुलिस करेगी आपराधिक मामला दर्ज 

नई दिल्ली। पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देने वाले ताजमहल के सामने ड्रोन उड़ानों वालों की खैर नहीं होगी। उत्तरप्रदेश पुलिस ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी। बता दें कि ताजमहल के आसपास पिछले साल करीब 20 बार ड्रोन देखे गए थे लेकिन आपराधिक कार्यवाही करने का नियम होने के बाद भी पुलिस की तरफ से आज तक किसी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है।

इन धाराओं में होगा केस दर्ज

गौरतलब है कि शहर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अब यदि कोई भी व्यक्ति ताजमहल के आस-पास ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 287 (मशीन के संबंध में लापरवाह व्यवहार), 336 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 337 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से चोट लगना) और 338 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण गंभीर चोट लगना) के तहत केस दर्ज किया जाएगा।


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सख्ती से लगेगी रोक

यहां बता दें कि ताजमहल के आसपास ड्रोन उड़ाना सुरक्षा के लिहाज से मना है। ऐसे में लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले उनमें जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके लिए स्थानीय संगठनों और होटलों से संपर्क किया जा रहा है। इन सभी लोगों को कहा गया है कि वे यहां आने वाले पर्यटकों को इसके बारे में जानकारी दें। वैसे ताज की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के कमांडेंट का कहना है कि सख्ती होने के बाद ही इस तरह की मशीनों को उड़ाने पर रोक लगेगी।  

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