नई दिल्ली। दवा कारोबारी सावधान हो जाएं। अब अगर एक एक्सपायर हो चुकी दवाई की एक भी गोली बेची तो यह काफी महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर उस दवाई के पूरे बैच पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार जल्द दवा कानून मंे बदलाव करने जा रही है। इस नए बदलाव के बाद एक्सपायरी डेट के बाद वाली दवाई बेचने पर एक बैच में बनने वाली लाखों दवाओं की एमआरपी पर जुर्माना लगाया जाएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस प्रावधान को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सेंट्रल ड्रग स्टैण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा जाएगा।
गौरतलब है कि दवा कानून में बदलाव होने के बाद दवाओं की गुणवत्ता से छेड़छाड़ करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। अब दवाओं की 48 मानकों पर जांच की जाएगी। दवा की क्वालिटी, मिलावटी दवा, टैबलेट अंदर टूटी हो, दवा की बोतल का ढक्कन लीक होने और सॉल्यूशन का रंग बदलने पर भी कंपनी पर जुर्माना लगेगा। अभी तक ड्रग्स इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर दवा कंपनी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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यहां बता दंे कि अभी तक दवा कंपनियों और चिकित्सकीय उपकरण को बेचने के बाद किसी तरह की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। ऐसे में दवाओं की खराब गुणवत्ता और एक्सपायर दवाई लेने की वजह से मरीजांे की मौत भी हो जाती है। अब सरकार ने मेडिकल उपकरणों को बेचने वाली कंपनियों पर भी जुर्माना लगाने की बात कही है। सीडीएससीओ ने सरकार को 1940 में बने ड्रग कानून को बदलने के लिए सुझाव दिया है।