लखनऊ । यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला दे दिया है ।अहम फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है । इसके बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य माना जाएगा । कोर्ट ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो जाए , तब तक ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा । इसके साथ ही आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल चुनाव करवाएं । सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए । इसके साथ ही अब निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का रास्ता भी साफ हो गया है ।
सुबे के निकाय चुनावों को लेकर मंगलवार इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 पन्नों का फैसला सुनाया । कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए इन सीटों को सामान्य मानने की बात कही ।
असल में कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए कमिशन बनाने की बात कही है । सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तभी यह आरक्षण दिया जाए , जब राज्य ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को नहीं अपनाते । इसमें कुछ समय लग सकता है , ऐसे में अगर निर्वाचन आयोग चाहे तो वह चुनाव करवा सकता है । कोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य में किसी भी जगह ओबीसी आरक्षण नहीं रह गया है । वहीं एसएसी एसटी सीटें पहले की तरह बरकरार रहेंगी ।
असल में पिछले दिनों यूपी सरकार ने निकाय चुनावों के लिए आरक्षण सूची जारी की थी , जिसे लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थीं । इन याचिकाओं में कहा गया कि सरकार ने अभी तक ओबीसी आरक्षण को जारी रखने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अभी लागू नही किया गया है , जिसके चलते यह यह आरक्षण लागू नहीं होगा ।