नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन पीरियड के दौरान लोगों को अपने कर्ज की किश्त चुकाने में आने वाली समस्याओं पर ध्यान देते हुए बड़ा फैसला लेते हुए कर्जधारकों को बड़ी राहत भी दी है । असल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए साफ कर दिया है कि एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा । इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी । हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार ने यह नियम महज 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए बनाए हैं।
पहले दी थी EMI टालने की सुविधा
बता दें कि देश में कोरोनाकाल के दौरान जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया । रिजर्व बैंक RBI ने लोगों को आर्थिक तौर पर राहत देने के लिए लोन की EMI भुगतान टालने यानी की मोरेटोरियम पीरियड की सुविधा देने का ऐलान किया । बीते मार्च से शुरू हुई ये सुविधा 31 अगस्त तक यानी कुल 6 महीने के लिए थी । 31 अगस्त तक मोरेटोरियम का लाभ लेने वाले लोगों को अब एक और राहत मिली है ।
असल में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि वे उपभोक्ता जिन्होंने बैंकों से एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन लिया है , उनका इस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान का लोन पर लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज अब माफ किया जाएगा । इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी । हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार ने यह नियम महज 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए बनाए हैं।
जानें पूरे मामले को...
- बता दें कि RBI ने इस साल मार्च में लोगों को मोरेटोरियम यानी लोन की ईएमआई 3 महीने के लिए टालने की सुविधा दी थी।
- बाद में सरकार ने इस 3 महीने की राहत को बढ़ाते हुए 31 अगस्त तक के लिए कर दिया था ।
- आरबीआई ने कहा था कि लोन की किस्त 6 महीने नहीं चुकाएंगे, तो इसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा।
- हालांकि, इसके साथ ये शर्त भी रख दी गई कि मोरेटोरियम के बाद बकाया पेमेंट पर पूरा ब्याज देना पड़ेगा।
- इसका मतलब यह है कि मोरेटोरियम सुविधा खत्म होने के बाद पिछले 6 माह की लोन के ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज लगेगा ।
- असल में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड के मोरेटोरियम पर लगने वाले अतिरिक्त ब्याज पर राहत दी गई है।
-बता दें कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी ।
- कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं, इस बारे में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट करे।