नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में दाखिर आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी समेत अन्य लोगों को 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3 हजार 767 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर रिश्वतकांड में भारतीय जांच एजेंसियों ने तीन यूरोपीय बिचौलियों में से एक कार्लोस गेरोसा को इंटरपोल ने इटली में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर हुई है। सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख त्यागी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इन दिनों अभी जमानत पर रिहा हैं।
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बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में इटली के मिलान शहर की अदालत ने कंपनी के दो अधिकारियों को घूस देने का दोषी पाया था। इटली की अदालत के फैसले के बाद ही भारत में सीबीआई ने यूपीए सरकार के समय केस दर्ज कर इस केस की जांच शुरू की थी। उस दौरान जांच में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी का नाम भी सामने आया। सीबीआई ने इसके बार कार्रवाई करते हुए उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया और उनसे कई बार पूछताछ की। देश के इतिहास में यह पहली मौका था जब किसी पूर्व या वर्तमान वायुसेना प्रमुख को गिरफ्तार किया गया था।
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चलिए बतातें हैं कि आखिर इटली की अदालत ने इस घूसकांड में क्या पाया था। इटली की अदालत में सबूतों के आधार पर यह साबित हुआ था कि भारत को बेचे गए 12 अगस्ता हेलिकॉप्टर सौदे में 7 करोड़ यूरो की राशि (लगभग 3 हजार 767 करोड़) घूस दी गई है। अब इटली ने हेलीकॉप्टर सौदे में घूस देने वालों को तो सजा दे दी, लेकिन भारत में इस सौदे के लिए घूस लेने वालों पर कार्रवाई होना अभी बाकि है।