पटना । बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने शराबबंदी को लेकर अपने कानून को और ज्यादा कड़ा बनाने की कवायत तेज कर दी है । इसी क्रम में पटना प्रमंडल में शराबबंदी को कड़ाई के साथ लागू करने के लिए नियम बनाया है कि अगर किसी मकान या दुकान से शराब बरामद होती है तो प्रशासन उस दुकान और मकान को जब्त कर लेगा । पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर पुलिस और प्रशासन के सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस बैठक में पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तान को निर्देश दिए कि अगर किसी भी जिले में कोई अपने घर या दुकान पर शराब का भंडारण करता पाया जाता है तो उसकी दुकान और मकान को प्रशासन जब्त कर लेगी ।
असल में प्रशासन की यह कड़ी कार्रवाई का आदेश , उस घटनाक्रम के बाद सामने आया है , जिसमें पटना में बाइपास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गोदाम से करोड़ों रुपये की शराब बरामद की गई थी। इसके बाद अब कमिश्नर ने शराबबंदी का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं ।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई के बाद जब्त की गई दुकान और मकान को कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद नीलाम कर दिया जाएगा । इसके तहत पुलिस की गश्त के साथ ही छापेमारी बढ़ाई जाएगी ।