नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जेपी समूह पर शिकंजा कस दिया है। कोर्ट ने इस समूह के MD समेत सभी डायरेक्टरों के विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने जेपी इंफ्रा कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को राहत देते हुए कंपनी को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह रकम 27 अक्टूबर तक जमा करवाने के लिए कहा है। इस दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि हमें निवेशकों के हितों की चिंता है।
बता दें कि जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने निवेशकों के हित में फैसला लेते हुए कंपनी के एमडी समेत सभी डॉयरेक्टरों के विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही निवेशकों के हितों की बात कहते हुए कंपनी को आगामी 27 अक्टूबर तक दो हजार करोड़ रुपये जमा कराने के भी निर्देश दिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
इसी बीच IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश पर संसोधन की मांग की थी।