नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 10 फीसदी आरक्षण पर तत्काल रोक लगाए जाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अब 28 मार्च को सुनवाई करने की तारीख दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस संबंध में वह कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा कि हम आगामी तारीख पर यह विचार करेंगे कि क्या इस इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजकर इसका न्यायिक परीक्षण करवाया जाना चाहिए या नहीं । कोर्ट तय करेगी कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50%की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है।
इससे पहले इसी मामले में यूथ फ़ॉर इक्वलिटी, जीवन कुमार, विपिन कुमार और पवन कुमार व तहसीन पूनावाला आदि की याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा।