नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में पटाखे चलाने पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक को बरकरार रखते हुए कहा कि जिसके पास भी पटाखा है वे रात को 11 बजे तक पटाखे छोड़ सकते हैं। अदालत के फैसले से पटाखा व्यापारियों में काफी नाराजगी है।
11 बजे रात तक चलाएं पटाखे
आपको बता दें कि पटाखों के निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों की बिक्री से रोक हटाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछला आदेश बदलने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर व्यापारियों ने 9 अक्टूबर के आदेश में संशोधन की मांग की थी। व्यापारियों का कहना था कि वे पटाखे खरीदने में काफी पूंजी लगा चुके हैं और यदि प्रतिबंध जारी रहा, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
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अस्थाई बिक्रेताओं को नुकसान
आपको बता दें कि अस्थाई पटाखा व्यापारियों का कहना है कि उन्हें ए नवंबर तक ही पटाखा बेचने का लाईसेंस मिला है ऐसे में अगी अनुमति नहीं दी जाती है तो उन्हंे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।