Friday, April 26, 2024

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SC ने दी शिवसेना गुट के विधायकों को राहत , कहा - हमारे फैसला लेने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी

अंग्वाल न्यूज डेस्क
SC ने दी शिवसेना गुट के विधायकों को राहत , कहा - हमारे फैसला लेने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी

नई दिल्ली । महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के गठन में सहयोग करने वाली शिवसेना के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार राहत दी है । इन विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें । सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा. मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा । हालांकि इससे पहले उद्धव ठाकरे की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा । अगर कोर्ट आज सुनवाई नहीं करता तो कल स्पीकर उसे खारिज कर देंगे । जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक उन्हें निर्णय लेने से रोक दिया जाए। 

16 विधायकों की अयोग्यता का मामला

विदित हो कि महाराष्ट्र में 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्य के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई । इस दौरान उद्धव गुट के सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अयोग्यता वाले मामले पर सुनवाई की मांग की । वहीं  विधानसभा सचिवालय के प्रधान सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देकर कहा था कि राहुल नार्वेकर स्पीकर बने हैं और उन्हें ही अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने दिया जाएगा । 


ठाकरे ने अपने विधायकों को लिखा भावुक पत्र

इससे इतर , सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने 15 विधायकों को भावुक पत्र लिखा । उन्होंने पत्र में उद्धव ने लिखा है "किसी भी धमकी और प्रलोभन के चक्कर में न पड़ते हुए आप सभी एकनिष्ठ रहे और शिवसेना को बल दिया, इसके लिए धन्यवाद .माता जगदंबा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, ये प्रार्थना करता हूँ । 

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