वाराणसी । देश में नई बहस को जन्म देने वाले ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद मामले में मंगलवार को वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई । इस दौरान जस्टिस अजय कुमार विश्वेश ने हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 मई दी है । हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) याचिका पर अब कोर्ट में 26 मई को सुनवाई होगी । उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है । इससे इतर , इस मामले की सुनवाई से वाराणसी प्रशासन अलर्ट पर रहा । पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कचहरी परिसर का जायजा लिया । परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है । कोर्ट में दोनों पक्षों के 32 लोग मौजूद थे।
विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला कोर्ट में ही होने का आदेश सुनाया था । इसके बाद वाराणसी की जिला कोर्ट में आज फिर से इस केस की सुनवाई हुई । इस दौरान कुल 32 लोग कोर्ट रूम में मौजूद रहे । मंगलवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है । कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है । अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी ।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार , इस मामले की सुनवाई जिला अदालत को 8 हफ्ते में पूरी होगी । इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत 23 लोग मौजूद रहे थे । 23 लोगों में 4 याचिकाकर्ता भी कोर्ट रूम में थे. इनमें लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक मौजूद थे । सोमवार को सुनवाई के दौरान जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली थी । कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑर्डर 7, रूल 11 (मेंटनेबिलिटी) आवेदन के बारे में भी सुना । कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया । जिला जज ए के विश्वेश की अदालत ने सोमवार को इस बात को लेकर अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा था कि किस मामले पर पहले सुनवाई होगी ।