नई दिल्ली। अब फेक न्यूज दिखाने वाले पत्रकारों की खैर नहीं होगी। अगर कोई पत्रकार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसकी मान्यता हमेशा के लिए रद्द हो सकती है। सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पहली बार फेक न्यूज के प्रकाशन अथवा प्रसारण की पुष्टि होने पर मान्यता प्राप्त पत्रकार की मान्यता 6 महीने के लिए निलंबित की जाएगी। वहीं दूसरी बार ऐसा करने पर मान्यता 1 साल के लिए रद्द होगी लेकिन तीसरी बार ऐसी गलती करने पर हमेशा के लिए मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
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गौरतलब है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रिंट मीडिया से संबंधित फेक न्यूज की शिकायत को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित शिकायत को न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) को भेजा जाएगा। ये दोनों संस्थाएं ही तय करेंगी कि जिस खबर के बारे में शिकायत की गई है, वह फेक न्यूज है या नहीं। दोनों को यह जांच 15 दिन में पूरी करनी होगी। एक बार शिकायत दर्ज कर लिए जाने के बाद आरोपी पत्रकार की मान्यता जांच के दौरान भी निलंबित रहेगी।