नई दिल्ली। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से एक आयुष्मान योजना के लेकर सराकर ने एक अहम घोषणा की है। सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के लाभों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट के बाद दी, जिनमें योजना के लिए आधार अनिवार्य करने की बात कही थी।
मंत्रालय ने कहा है कि आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत आयुष्मान भारत से संबंधित अधिसूचना में योजना लागू करने वाली एजेंसियों से केवल यह कहा जा सकता है कि वे लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनसे आधार कार्ड के बारे में पूछे। लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है।
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आधार कार्ड नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को योजना के लाभों से वचित नहीं किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि अधिसूचन में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वह राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड आदि वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों से योजना का लाभ उठा सकता है। इसके साथ ही क्रियान्वयन एजेंसियों से आधार नामांकन केंद्र खोलने के लिए भी कहा जा सकता है।
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इसके साथ ही क्रियान्वयान एजेंसियों से आधार नामंकन केंद्र खोलने के लिए भी कहा गया है, जिससे कि यदि किसी का आधार के लिए नामंकन नहीं हुआ है तो वह नामांकन करा सके। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर योजना का लाभ उठा सकता है।