नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने हजारों घर खरीदारों को राहत देते हुए मंगलवार आम्रपाली ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई की है । शीर्ष आदालत ने खरीदारों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट NBCC पूरा करेगी । इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है । कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाली ग्रुप के 42000 से ज्यादा खरीददारों को राहत मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि होम बायर्स पेंडिंग अमाउंट तीन महीने में जमा कराएं। आम्रपाली बिल्डर के मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था ।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा - डायरेक्टर्स ने खरीदारों के पैसे को कहीं और डायवर्ट किया । बिल्डर्स ने इससे भारी मात्रा में पैसा बायर्स से लिया । शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्प्णी करते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप ने मनी लॉन्ड्रिंग की है । फ्लैट की बोगस अलॉटमेंट की गई और बड़ी धोखाधड़ी हुई है । कोर्ट ने कहा - आम्रपाली ग्रुप को नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई लीज रद्द की जाए । नोएडा अथॉरिटी आम्रपाली के बायर्स पर कार्रवाई न करे ।
साथ ही आम्रपाली ग्रुप का RERA के तहत किया गया रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए । अदालत ने कहा कि घर खरीदार बाकी बचे हुए पैसे को तीन महीने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दे ।