Saturday, May 4, 2024

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Breaking News : अयोध्या में रामलला का दावा बरकरार , मस्जिद के लिए दूसरी जगह का आदेश , पढ़े पूरा आदेश

अंग्वाल संवाददाता
Breaking News : अयोध्या में रामलला का दावा बरकरार , मस्जिद के लिए दूसरी जगह का आदेश , पढ़े पूरा आदेश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अयोध्या मामले में अपना फैसला सुना दिया । इस दौरान कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने अयोध्या के श्रीराम जन्म भूमि को लेकर बड़ा फैसला सुनाया । चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि जिस भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी , वहां पहले मंदिर था । कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी । कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अयोध्या में रामलला का दावा बरकरार रखा है । इसके साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि वह विवादित जमीन पर अपना दावा साबित नहीं कर पाए । ऐसे में उन्हें मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जमीन देने का आदेश दिया गया है । कोर्ट ने इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया । इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर योजना बनाने को कहा है । इसके साथ ही इस पूरे मामले में एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया । इस दौरान कोर्ट ने कहा श्रीराम जन्मभूमि न्यास को इस जमीन का अधिकार दिया जाता है । ऐसे में अब वह जमीन पर मंदिर बना सकती है।

कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट पर काफी भरोसा जताया । भारतीय पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा मस्जिद से पहले विवादित भूमि पर एक मंदिर था । एएसआई को मस्जिद की खुदाई के दौरान जो मिला था वो इस्लामिक नहीं था ।  इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम पैदा हुए थे इस बारे में कोई विवाद नहीं है । इस दौरान कोर्ट ने कहा कि खुदाई के दौरान मिले सबूतों को हम खारिज नहीं कर सकते । हालांकि इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में यह पुष्ट नहीं है कि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई थी । इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आस्था और विश्वास पर कोई विवाद नहीं हो सकता । 

बता दें कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 10.30 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया । सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी है ।  इसके बाद निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच यह फैसला सुनाया । कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी । 

कोर्ट में क्या बोले चीफ जस्टिस...

1-अयोध्या पर शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

2- बाबर के दौर में बनाई गई मस्जिद , मीर बाकी ने बनाई यह मस्जिद । 

3- 22-23 दिसंबर 1949 की रात को रखी गई थी दो मूर्तियां

4 - चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया गया है । निर्मोही अखाड़े का कोई अधिकार नहीं है , उनका पक्ष खारिज किया जाता है । 


5- इस दौरान कोर्ट ने कहा कि नजूल भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं ।  

6-  चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने में 30 मिनट लूंगा । 

7-  ASI की रिपोर्ट को हम खारिज नहीं कर सकते । 

8- इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी , एएसआई की रिपोर्ट में जो ढ़ांचा था वो इस्लामिक नहीं था । मज्सिद को खाली जमीन पर नहीं बनाया गया था । 

9-हिंदू मुख्य गुंबद के नीचे श्रीराम जन्म स्थान को मानते हैं । 

10- हिंदू सीता रसोई में पूजा करते थे , 

11- रेलिंग लगाना संघर्ष की कहानी बयां करता है ।  

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