Sunday, May 5, 2024

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बाॅम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना को दिया झटका, विधायक और मंत्री अर्जुन खोतकर को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया  

अंग्वाल न्यूज डेस्क
बाॅम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना को दिया झटका, विधायक और मंत्री अर्जुन खोतकर को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया  

मुंबई। बाॅम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शिवसेना को एक झटका दिया है। बेंच ने शिवसेना के विधायक और फड़णवीस सरकार में कपड़ा, मत्स्य एवं पशु संवर्धन राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर का चुनावी हलफनामा रद्द कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि 2014 में अर्जुन खोतकर ने नॉमिनेशन दाखिल करने की तारीख खत्म हो जाने के बाद अपना हलफनामा चुनाव आयोग को दिया था। अब हाईकोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया है ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। 

कई अहम पदों पर रहे


गौरतलब है कि अर्जुन खेतकर के खिलाफ पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल ने  भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दी थी। इसमें ये भी कहा गया था चुनाव में धांधली कर अर्जुन ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि अपने 25 साल के राजनीतिक करियर में खोतकर कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। खोतकर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा वो सरकारी चीनी मिल में भी संचालक के पद पर रह चुके हैं। 1990 में पहली बार अर्जुन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।

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