Tuesday, May 7, 2024

Breaking News

   एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर SC 8 मई को करेगा सुनवाई     ||   यूक्रेन से युद्ध में दिसंबर से अब तक रूस के 20000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए: अमेरिका     ||   IPL: मैच के बाद भिड़ गए थे गौतम गंभीर और विराट कोहली, लगा 100% मैच फी का जुर्माना     ||   पंजाब में 15 जुलाई तक सरकारी कार्यालयों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर दो बजे तक होगा काम     ||   गैंगस्टर टिल्लू की लोहे की रोड और सूए से हत्या, गोगी गैंग के 4 बदमाशों ने किया हमला     ||   सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार     ||   नीतीश कटारा हत्याकांड: SC में नियमित पैरोल की मांग करने वाली विशाल यादव की याचिका खारिज     ||   'मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, बाकी काम करता रहूंगा' नेताओं के मनाने पर बोले शरद पवार     ||   सोनिया गांधी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती    ||   कर्नाटक हिजाब केस में SC ने तुरंत सुनवाई से इंकार किया    ||

BREAKING NEWS - CBI घूसकांड पर CJI बोले- मामले में कुछ और आरोपों की जांच होनी चाहिए, अगली सुनवाई 20 नवंबर को

अंग्वाल न्यूज डेस्क
BREAKING NEWS - CBI घूसकांड पर CJI बोले- मामले में कुछ और आरोपों की जांच होनी चाहिए, अगली सुनवाई 20 नवंबर को

नई दिल्ली । सीबीआई घूसकांड मामले में शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट फाइल की। इस दौरान सीवीसी की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अभी कहा है कि अभी इस मामले में अभी कुछ और आरोपों की जांच की जरूरत है। हालांकि इस दौरान कोर्ट में मामले की जांच जारी है। वहीं इस दौरान चीफ जस्टिस ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के फैसले की सूची मांगी। कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि नागेश्वर राव को नीतिगत फैसले लेने से रोका था, जो उन्होंने नहीं लिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के एनजीओ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने राव पर जो आरोप लगाए थे वह उससे संबंधित कोई सबूत नहीं दे पाई है। इस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीवीसी की रिपोर्ट को सिर्फ सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा को ही दी जाए अन्य किसी को नहीं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एजी और एसजी को भी सीवीसी की रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। अब आलोक वर्मा सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। 

क्या क्या हुआ कोर्ट में

1- कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने सीवीसी की रिपोर्ट की एक कॉपी मांगी , लेकिन कोर्ट ने सरकार को सीवीसी की जांच रिपोर्ट देने से मना कर दिया। 


2- इसी क्रम में जब सीबीआई के पूर्व स्पेशल निदेशक राकेश अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा - क्योंकि हम इस मामले से जुड़े अहम किरदार हैं, इसलिए हमें CVC की रिपोर्ट की एक कॉपी मुहैया करवाई जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने वहीं साफ कर दिया कि आपकों इसका कोई अधिकार नहीं है कि आपकों सीवीसी की कोई रिपोर्ट दी जाए और आप उसे देखें। 

3- इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रशांत भूषण की एनजीओ की शिकायत पर कहा कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने अब तक जो फैसले लिए हैं वे सही हैं, उन्होंने कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया है। हालांकि एनजीओ ने जो आरोप लगाए थे कि नागेश्वर मनमर्जी के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, उन्हें लेकर एनजीओ कोई सबूत नहीं दे पाई। 

4- कोर्ट अब इस मामले में अगले सुनवाई 20 नवंबर को करेगी। इससे पहले आलोक वर्मा को सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब सोमवार तक देना होगा।

Todays Beets: