नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोयला घोटाला के आरोपी मधु कोड़ा को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की सीबीआई अदालत ने बुधवार को उन्हें इस घोटाले में दोषी करार दिया है और उनकी सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। बता दें कि कोयला घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत अन्य के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाया है।
ये है मामला
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाया। बता दें कि यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है।
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इन धाराओं के तहत मामले दर्ज
यहां बता दें कि सीबीआई की अदालत ने 6 दिसंबर को मधु कोड़ा समेत अन्य 8 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), 420 ( धोखाधड़ी) 409 ( सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया गया था।